जाने अभी: 22 सितंबर के बाद GST 2.0 में क्रांतिकारी बदलाव और फायदे
GST (वस्तु एवं सेवा कर) भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण कर प्रणाली है जिसने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकसाथ सम्मिलित कर टैक्सेशन को सरल बनाया है। 22 सितंबर 2025 से GST में नए स्लैब लागू होंगे, जिनमें केवल 5%, 18%, और 40% टैक्स दरें होंगी। इस बदलाव से रोज़मर्रा की जरूरतों की वस्तुएँ सस्ती होंगी और लग्ज़री वस्तुओं पर टैक्स बढ़ेगा।